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उन्नाव। हत्या के मामले में गवाही देने नहीं आ रहे सीबीआई इंस्पेक्टर के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरुवार को इंस्पेक्टर ने न्यायालय में हाजिर होकर गवाही दी।
सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी गोलू की 27 अप्रैल 2017 को छह लोगों ने हत्या कर दी थी। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार तिवारी मामले में विवेचक थे। मुकदमा अपर जिला जज छह की कोर्ट में विचाराधीन है। संतोष को गवाही के लिए कई बार समन भेजा गया लेकिन वह न्यायालय में हाजिर नहीं हुए थे। इस पर सहायक लोक अभियोजक यशवंत सिंह ने न्यायालय से न्यायिक कार्य में बाधा होने का तर्क रखा था। न्यायाधीश आलोक शर्मा ने इंस्पेक्टर संतोष कुमार तिवारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संतोष वर्तमान में लखनऊ के हजरतगंज में सीबीआई इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं। गुरुवार को वह न्यायालय पहुंचे और वारंट निरस्त करने का प्रार्थनापत्र दिया। इस पर न्यायाधीश ने वारंट निरस्त कर गवाही की प्रक्रिया कराई।
उन्नाव। हत्या के मामले में गवाही देने नहीं आ रहे सीबीआई इंस्पेक्टर के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरुवार को इंस्पेक्टर ने न्यायालय में हाजिर होकर गवाही दी।
सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी गोलू की 27 अप्रैल 2017 को छह लोगों ने हत्या कर दी थी। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार तिवारी मामले में विवेचक थे। मुकदमा अपर जिला जज छह की कोर्ट में विचाराधीन है। संतोष को गवाही के लिए कई बार समन भेजा गया लेकिन वह न्यायालय में हाजिर नहीं हुए थे। इस पर सहायक लोक अभियोजक यशवंत सिंह ने न्यायालय से न्यायिक कार्य में बाधा होने का तर्क रखा था। न्यायाधीश आलोक शर्मा ने इंस्पेक्टर संतोष कुमार तिवारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संतोष वर्तमान में लखनऊ के हजरतगंज में सीबीआई इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं। गुरुवार को वह न्यायालय पहुंचे और वारंट निरस्त करने का प्रार्थनापत्र दिया। इस पर न्यायाधीश ने वारंट निरस्त कर गवाही की प्रक्रिया कराई।
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