उन्नाव : किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास में युवक को चार साल कैद

0
24

[ad_1]

ख़बर सुनें

उन्नाव। नौ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक को न्यायाधीश ने चार साल की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 10 दिसंबर 2013 की दोपहर दूध लेने गई थी। वहां पहले से ही योगेश यादव मौजूद था। उसने किशोरी को पकड़ कर कमरे में बंद कर लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर परिजन आ गए और उसको बचाया। योगेश यादव जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था।
पिता की तहरीर पर पुलिस ने 14 दिसंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। इसके बाद उसको न्यायालय से जमानत भी मिल गई थी। मुकदमा जिला जज 11 की कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने अपराधी को चार साल की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

यह भी पढ़ें -  उन्नावः नाला सफाई के लिए तोड़फोड़ पर हंगामा

उन्नाव। नौ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक को न्यायाधीश ने चार साल की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 10 दिसंबर 2013 की दोपहर दूध लेने गई थी। वहां पहले से ही योगेश यादव मौजूद था। उसने किशोरी को पकड़ कर कमरे में बंद कर लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर परिजन आ गए और उसको बचाया। योगेश यादव जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था।

पिता की तहरीर पर पुलिस ने 14 दिसंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। इसके बाद उसको न्यायालय से जमानत भी मिल गई थी। मुकदमा जिला जज 11 की कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने अपराधी को चार साल की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here