किशोरी से छेड़छाड़ में एक व गैंगस्टर में तीन को सजा

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उन्नाव। मौरावां थानाक्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में दोषी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद अचलगंज थानाक्षेत्र के छह आरोपियों में तीन ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने तीनों को दो साल तीन माह की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी छह साल पहले घर के बाहर काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के कबल्ले ने उससे छेड़छाड़ की थी। किशोरी के विरोध करने पर मारपीट की थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। मुकदमा एडीजे 12 की कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश स्वपना सिंह ने कबल्ले को दोषी पाते हुए तीन साल कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसी तरह अचलगंज थानाक्षेत्र के गांव में मैनहा निवासी मंगल राना, सूरज चौहान, प्रभु चौहान, बेथर गांव निवासी राजेश रावत, विष्णु यादव व हड़हा गांव के राजेश सोनकर को अचलगंज थाना पुलिस ने चार फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। सभी पर लूट, मारपीट, गाली-गलौज के कई मामले दर्ज होने पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। पुलिस सभी को जेल भेजा था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे पांच की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान सूरज, प्रभू चौहान व राजेश सोनकर ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने तीनों दोषियों में प्रत्येक को दो साल तीन महीने की सजा व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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उन्नाव। मौरावां थानाक्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में दोषी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद अचलगंज थानाक्षेत्र के छह आरोपियों में तीन ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने तीनों को दो साल तीन माह की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी छह साल पहले घर के बाहर काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के कबल्ले ने उससे छेड़छाड़ की थी। किशोरी के विरोध करने पर मारपीट की थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। मुकदमा एडीजे 12 की कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश स्वपना सिंह ने कबल्ले को दोषी पाते हुए तीन साल कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इसी तरह अचलगंज थानाक्षेत्र के गांव में मैनहा निवासी मंगल राना, सूरज चौहान, प्रभु चौहान, बेथर गांव निवासी राजेश रावत, विष्णु यादव व हड़हा गांव के राजेश सोनकर को अचलगंज थाना पुलिस ने चार फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। सभी पर लूट, मारपीट, गाली-गलौज के कई मामले दर्ज होने पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। पुलिस सभी को जेल भेजा था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे पांच की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान सूरज, प्रभू चौहान व राजेश सोनकर ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने तीनों दोषियों में प्रत्येक को दो साल तीन महीने की सजा व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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