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नई दिल्ली: यहां की एक अदालत कुतुब मीनार परिसर के अंदर एक कथित मंदिर परिसर में हिंदू और जैन देवताओं की बहाली की मांग करने वाले एक हस्तक्षेप आवेदन को खारिज करने के अपने पहले के निर्देश की समीक्षा याचिका पर 17 दिसंबर को एक आदेश पारित करेगी। सोमवार को आदेश पारित करने के लिए निर्धारित मामले को न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण स्थगित कर दिया गया था।
कुतुब मीनार परिसर के अंदर एक कथित मंदिर परिसर में हिंदू और जैन देवताओं की बहाली की मांग वाली अपील में दायर हस्तक्षेप आवेदन को अदालत ने 20 सितंबर को खारिज कर दिया था।
आवेदक, कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह ने कहा कि वह अपील के लिए एक आवश्यक पक्ष थे क्योंकि वह ‘संयुक्त प्रांत आगरा’ के तत्कालीन शासक के उत्तराधिकारी थे और दिल्ली और उसके आसपास के कई शहरों में भूमि पार्सल के मालिक थे, जिनमें शामिल हैं कुतुब मीनार की संपत्ति।
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