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लखनऊ: केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन दो साल बाद गुरुवार को लखनऊ जिला जेल से जमानत पर रिहा हो गए हैं। कप्पन को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में जमानत जमा करने से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया।
कप्पन और तीन अन्य को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस जा रहे थे, जहां एक दलित महिला की कथित रूप से बलात्कार के बाद मौत हो गई थी। उनके वकील के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत द्वारा एक-एक लाख रुपये की दो जमानतों को सत्यापित करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था, जिन्हें उनकी रिहाई से पहले प्रदान करने के लिए कहा गया था।
कप्पन और अन्य तीन पर हाथरस की महिला की मौत पर हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था, जिससे आक्रोश फैल गया था।
पुलिस ने आरोप लगाया था कि कप्पन के अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से संबंध थे और उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पिछले सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उस मामले में जमानत दे दी थी। लेकिन, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के कारण वह जेल में ही रहे।
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