गांजा तस्कर को ढेड़ साल की सजा व जुर्माना

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उन्नाव। गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने गांजा तस्कर को डेढ़ साल के कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र स्थित मिश्रा कॉलोनी निवासी सोनी मिश्रा को पुलिस ने 22 फरवरी 2021 को ऋषि नगर चौराहे के पास एक किलो 250 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सोनी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। बाद में न्यायालय से ही उसे जमानत मिल गई थी।
मामला अपर जिला जज 13 स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट मे चल रहा था। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक मनीष शुक्ला व विनय प्रकाश शुक्ला की दलीलो, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश दीपाली सिंह ने आरोपी को डेढ़ साल की सजा सुनाने के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

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उन्नाव। गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने गांजा तस्कर को डेढ़ साल के कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र स्थित मिश्रा कॉलोनी निवासी सोनी मिश्रा को पुलिस ने 22 फरवरी 2021 को ऋषि नगर चौराहे के पास एक किलो 250 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सोनी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। बाद में न्यायालय से ही उसे जमानत मिल गई थी।

मामला अपर जिला जज 13 स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट मे चल रहा था। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक मनीष शुक्ला व विनय प्रकाश शुक्ला की दलीलो, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश दीपाली सिंह ने आरोपी को डेढ़ साल की सजा सुनाने के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

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