गुरबाणी का मुफ्त प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार के कदम से छिड़ा विवाद, एसजीपीसी धार्मिक मामलों में दखल नहीं देगी

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चंडीगढ़: स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी के मुफ्त प्रसारण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने के कदम से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा।

यहां जारी एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के एजेंडे को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 जून को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

बयान में कहा गया, “अमृतसर के श्री हरमंदर साहिब से पवित्र गुरबाणी का फ्री-टू-एयर प्रसारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसले में, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में संशोधन करेगी।” मान ने दावा किया कि यह फैसला दुनिया भर की सिख संगत की भावनाओं के अनुरूप है।

मुख्यमंत्री ने ‘सबके कल्याण’ के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के उद्देश्य से ‘सरब संजी गुरबानी’ को दुनिया भर में फैलाने के लिए इसे समय की आवश्यकता बताया।

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मान ने कहा कि गुरबाणी को एक चैनल तक सीमित रखने के बजाय मुफ्त में प्रसारित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस कदम से ‘संगत’ को घर बैठे गुरबाणी सुनने का अवसर मिलेगा, यहां तक ​​कि विदेशों में भी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोगों को अपने टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर श्री हरमंदर साहिब की एक झलक पाने की भी अनुमति देगा।

फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख एचएस धामी ने कहा कि पंजाब सरकार को सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसे सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है।

यह पहली बार नहीं है जब मान ने गुरबाणी के प्रसारण के मुद्दे का जिक्र किया है। पिछले साल भी उन्होंने एसजीपीसी से अन्य चैनलों पर स्वर्ण मंदिर गुरबाणी के प्रसारण की अनुमति देने का आग्रह किया था।

वर्तमान में, पवित्र भजन एक निजी टीवी चैनल द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।



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