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जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) मनीष यादव ने आईएएनएस को बताया, “डीटीसीपी ने संबंधित तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री नहीं की जाए, अगर ऐसा किया जाता है तो संबंधित तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
आखरी अपडेट: 02 मई, 2023, 11:06 अपराह्न IST|स्रोत: आईएएनएस
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