गौरी लंकेश हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

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बेंगलुरु: कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में एक आरोपी द्वारा निचली अदालत के आदेश को चुनौती देकर “डिफ़ॉल्ट जमानत” की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के ऋषिकेश देवदीकर को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में, उन्होंने विशेष अदालत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत ‘वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत’ के लिए एक आवेदन दायर किया। हालांकि, उनके आवेदन पर अदालत ने विचार नहीं किया। इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोपी की दलील थी कि चूंकि यह हत्या का मामला है, इसलिए गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। लेकिन 4 अप्रैल, 2020 को भी उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, इसलिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) के तहत स्वत: ही जमानत मिल जानी चाहिए. सरकारी वकील ने तर्क दिया कि देवदीकर फरार है और उसकी अनुपस्थिति में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

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21 अक्टूबर, 2022 को, न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इस आरोपी की गिरफ्तारी से पहले ही मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। इसलिए, वह सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) का लाभ नहीं ले सकता। न्यायाधीश ने कहा, “एक आरोपी सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) के तहत लाभ का हकदार नहीं होगा, अगर उसकी गिरफ्तारी से पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है,” न्यायाधीश ने कहा। “मेरा सुविचारित मत है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से पहले ही याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आरोप पत्र रखा गया है, याचिकाकर्ता को एक आरोपी के रूप में आरोपित किया गया है और एक निश्चित अपराध का आरोप लगाया गया है, मैं विचार किया कि सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) का लाभ नहीं मिलेगा, ”उन्होंने कहा।

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