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उन्नाव। महिला की हत्या मामले की अंतिम सुनवाई में जिला जज ने मृतका के भतीजे को दोषी पाया। अदालत ने दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बारासगवर निवासी गोवर्धन ने आठ अक्तूबर 2015 को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पत्नी सुराजा देवी (50) गोड़े (जानवर बाड़ा) की तरफ जा रही थी। गोड़े के बाहर रखी लकड़ी कम देखकर उसने जेठ राजेश की पत्नी सुनीता से जानकारी की। बाद में सुराजा घर चली आई।
दोपहर डेढ़ बजे के करीब सुरजा अपने बेटे अरविंद के साथ दरवाजे पर बैठी थी। तभी राजेश ने कुल्हाड़ी से सुराजा पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। पति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज पुलिस की तफ्तीश कर रही थी।
महिला की मौत की सूचना पर पुलिस ने मुकदमे में धारा 302 बढ़ाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने दोषी राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उन्नाव। महिला की हत्या मामले की अंतिम सुनवाई में जिला जज ने मृतका के भतीजे को दोषी पाया। अदालत ने दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बारासगवर निवासी गोवर्धन ने आठ अक्तूबर 2015 को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पत्नी सुराजा देवी (50) गोड़े (जानवर बाड़ा) की तरफ जा रही थी। गोड़े के बाहर रखी लकड़ी कम देखकर उसने जेठ राजेश की पत्नी सुनीता से जानकारी की। बाद में सुराजा घर चली आई।
दोपहर डेढ़ बजे के करीब सुरजा अपने बेटे अरविंद के साथ दरवाजे पर बैठी थी। तभी राजेश ने कुल्हाड़ी से सुराजा पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। पति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज पुलिस की तफ्तीश कर रही थी।
महिला की मौत की सूचना पर पुलिस ने मुकदमे में धारा 302 बढ़ाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने दोषी राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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