दहेज हत्या में पति, जेठ व जेठानी को 10 साल की सजा

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दहेज हत्या में तीन को 10-10 साल की सजा
उन्नाव। दहेज हत्या में कोर्ट ने पति, जेठ व जेठानी को 10-10 साल की सजा सुनाई है।
पुरवा कोतवाली के मोहल्ला दलीगढ़ी निवासी इमरान का विवाह क्षेत्र के ही जिंदवाबाड़ी निवासी साबिर अली की बेटी नेहा अख्तर उर्फ इरफाना के साथ साल 2012 में हुआ था। पिता का आरोप था कि पति इमरान, जेठ रिजवान और जेठानी महशर के साथ अन्य ससुराली दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे। वह दहेज में बाइक व चार लाख रुपये मांग रहे थे।
मांग पूरी न होने पर 24 जून 2013 को बेटी को मार दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। कुछ समय बाद आरोपियों को जमानत मिल गई। जिसका मुकदमा अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अवधेश कुमार ने इमरान, रिजवान व महशर को दहेज हत्या का दोषी पाकर 10-10 साल की सजा सुनाई है। सभी 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)

यह भी पढ़ें -  Unnao News: लेखपाल को जान से मारने की धमकी, आठ पर रिपोर्ट दर्ज

दहेज हत्या में तीन को 10-10 साल की सजा

उन्नाव। दहेज हत्या में कोर्ट ने पति, जेठ व जेठानी को 10-10 साल की सजा सुनाई है।

पुरवा कोतवाली के मोहल्ला दलीगढ़ी निवासी इमरान का विवाह क्षेत्र के ही जिंदवाबाड़ी निवासी साबिर अली की बेटी नेहा अख्तर उर्फ इरफाना के साथ साल 2012 में हुआ था। पिता का आरोप था कि पति इमरान, जेठ रिजवान और जेठानी महशर के साथ अन्य ससुराली दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे। वह दहेज में बाइक व चार लाख रुपये मांग रहे थे।

मांग पूरी न होने पर 24 जून 2013 को बेटी को मार दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। कुछ समय बाद आरोपियों को जमानत मिल गई। जिसका मुकदमा अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अवधेश कुमार ने इमरान, रिजवान व महशर को दहेज हत्या का दोषी पाकर 10-10 साल की सजा सुनाई है। सभी 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)

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