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– फोटो : istock
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आगरा के शाहगंज में पत्नी से पारिवारिक विवाद होने पर जीजा ने अपने ही साले को तेजाब से झुलसा दिया। उसकी आंखों की रोशनी चली गई। मामले में साढ़े तीन साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। साक्ष्यों के आधार पर जीजा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस दौरान न्यायालय ने सख्ती टिप्पणी भी की।
घटना 4 अक्तूबर 2019 को हुई थी। पृथ्वीनाथ फाटक क्षेत्र की रुखसार ने पति वसीम के खिलाफ थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। रुखसार का पति से विवाद चल रहा था। गाटर वाली गली, शिव नगर निवासी रुखसार का 16 वर्षीय भाई संजय खान एक डेंटिस्ट की क्लीनिक पर कंपाउंडर था।
घटना वाले दिन संजय रात को क्लीनिक बंद करके घर लौट रहा था। पति वसीम अपने एक साथी के साथ पहुंचा। उसने डिब्बे में लेकर आया तेजाब संजय पर उड़ेल दिया, उसका चेहरा झुलस गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेजाब गिरने से संजय की आंखों की रोशनी चली गई।
वसीम पर आरोप लगाया गया कि पत्नी से विवाद में घटना को अंजाम दिया है। दो फरवरी 2021 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हुए। एडीजे सप्तम कनिष्क सिंह ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।
कृत्य वीभत्स प्रकृति का : कोर्ट
न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आरोपी के कृत्य से पीड़ित की आंखों की रोशनी चली गई। वह जीवन भर के लिए दूसरों पर आश्रित हो गया। पढ़ाई पूरी कर वह भविष्य में ऊंचाइयां छू सकता था। मगर, उसका भविष्य अंधकार मय हो गया। आरोपी का कृत्य वीभत्स प्रकृति का है, जो एक व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं पूरे समाज के खिलाफ है।
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