[ad_1]
ख़बर सुनें
उन्नाव। मौरावां थाना क्षेत्र के नयाखेड़ा गांव में छह साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी पति को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। मामले में नामजद मृतका की सास, ससुर व देवर को दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया गया।
नयाखेड़ा निवासी प्रीति देवी की 15 मार्च 2016 को हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति राजेश कुमार, देवर रामबाबू, सास बिटाना देवी व ससुर रामप्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश आलोक शर्मा ने राजेश को पत्नी की हत्या का दोषी पाया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं मामले में दोष सिद्ध न होने पर प्रीति के देवर रामबाबू, सास बिटाना देवी व ससुर रामप्रकाश को बरी कर दिया गया।
उन्नाव। मौरावां थाना क्षेत्र के नयाखेड़ा गांव में छह साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी पति को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। मामले में नामजद मृतका की सास, ससुर व देवर को दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया गया।
नयाखेड़ा निवासी प्रीति देवी की 15 मार्च 2016 को हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति राजेश कुमार, देवर रामबाबू, सास बिटाना देवी व ससुर रामप्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश आलोक शर्मा ने राजेश को पत्नी की हत्या का दोषी पाया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं मामले में दोष सिद्ध न होने पर प्रीति के देवर रामबाबू, सास बिटाना देवी व ससुर रामप्रकाश को बरी कर दिया गया।
[ad_2]
Source link