पिता-पुत्र हत्याकांड: 25 साल बाद फैसला…छह को आजीवन कारावास, दोषियों की मांग पर हुई थी CBCID जांच

0
20

[ad_1]

Father son murder case, Verdict after 25 years., life imprisonment to six culprits, CBCID investigation was do

Father-son murder case
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फतेहपुर जिले में हुए पिता-पुत्र हत्याकांड के मामले की जांच सीबीसीआईडी ने की थी। दोषियों ने खुद को निर्दोष होना बताकर शासन से जांच कराने की मांग की थी। हालांकि जांच दौरान सीबीसीआईडी ने चार्जशीट आरोपियों के खिलाफ दाखिल की थी।

बकोली गांव के पिता पुत्र की हत्या के बाद दोषी पक्ष को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। दोषी पक्ष ने राज्यपाल से मामले की सीबीसीआईडी जांच कराने की मांग की थी। सीबीसीआईडी के विवेचक सुशील कुमार कनौजिया ने प्रकरण की पूरी जांच के बाद कोर्ट में दोषियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी।

यह भी पढ़ें -  योगी कैबिनेटः नीलकंठ तिवारी आउट, वाराणसी के दयाशंकर मिश्र दयालु की एंट्री, जानिये कौन है

इसके अलावा वादी विनय सिंह ने बयान दर्ज कराए थे। मलवां थाने के विवेचक विशंभर नाथ तिवारी ने भी दोषियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। घटनास्थल पर मौजूद रहने वाला एक गवाह सुनील सिंह कोर्ट में बयान से मुकरा गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए थे।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here