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वाराणसी में राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने दी जानकारी
– फोटो : अमर उजाला
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वाराणसी समेत पूरे यूपी में फ्लैट-प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर नए नियम के तहत स्टांप की सुविधा शुक्रवार को वाराणसी में प्रदेशभर में लागू हो गई है। स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस से शुरुआत करते हुए कहा कि अब अपने खून के रिश्ते से अलग किसी भी तरह की खरीद फरोख्त में पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करने पर सर्किल रेट के आधार पर स्टांप शुल्क देना होगा।
वहीं, रिश्तों में पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर अधिकतम पांच हजार रुपये के स्टांप शुल्क देना होगा। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने बताया कि ऐसा देखा जा रहा कि पश्चिम क्षेत्रों में बिल्डर किसानों से उनकी जमीन को महज 50 रुपये के स्टांप पर लिखापढ़ी कर सट्टा करा लेते हैं। उसे महंगे दाम पर बेचते हैं जिससे टैक्स चोरी होती है। इसका बोझ बाद में किसानों पर पड़ता है।
इस कारण किया गया बदलाव
किसानों का उत्पीड़न व टैक्स चोरी रोकने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी में लगने वाले शुल्क में बदलाव किया गया है। यह बदलाव भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद 45 के तहत हुआ है। मंत्री जायसवाल ने बताया कि रजिस्ट्री कराने के दौरान अब ज्यादातर ई-स्टांप का प्रयोग हो रहा है।
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