ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने इस पुनर्नियुक्ति पर कलकत्ता एचसी के फैसले को बरकरार रखा

0
34

[ad_1]

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की पुनर्नियुक्ति को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का विचार है कि राज्य सरकार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की मंजूरी के बिना ऐसा निर्णय नहीं ले सकती है।

दरअसल, इससे पहले 13 सितंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर दोबारा नियुक्ति को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति सोनाली को दूसरी बार नियुक्त कर उनका पद ‘जबरन हड़प’ लिया गया है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा। निर्णय की घोषणा के समय से कुलपति अब कुलपति नहीं हैं।

यह भी पढ़ें -  कोर्ट में चलेगा ज्ञानवापी केस, मस्जिद कमेटी की चुनौती खारिज

आपको बता दें कि ममता सरकार ने सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को पिछले साल 27 अगस्त को कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त किया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसमें उन्हें मायूसी हाथ लगी है।



[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here