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UP Nikay Chunav News: एक महत्वपूर्ण कदम के तहत योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्थानीय निकाय चुनाव (यूपी निकाय चुनाव) के लिए मौजूदा ओबीसी कोटे को खत्म करने के हाई कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकार ने मंगलवार को लिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया था और फैसला दिया था कि चुनाव ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के बिना होंगे। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने आदेश पारित किया था और कहा था कि समर्पित आयोग बनने के बाद ही ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा.
आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा था कि सरकार आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प पर विचार करेगी.
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