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गुरुग्राम, तीन फरवरी (भाषा) यहां की एक अदालत ने नशे की हालत में एक महिला से बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, भवन निर्माण ठेकेदार ने मजदूर के रूप में काम करने वाली महिला से तब बलात्कार किया, जब वह मजदूरी लेने के लिए उससे मिली थी। उसने पीड़िता को शराब भी पिलाई।
शिकायत के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने अपराध कबूल कर लिया और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
(उपरोक्त लेख समाचार एजेंसी पीटीआई से लिया गया है। Zeenews.com ने लेख में कोई संपादकीय परिवर्तन नहीं किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई लेख की सामग्री के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है)
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