वीर सावरका को हटाने के प्रयास के बाद कर्नाटक के शिवमोग्गा में धारा 144 लागू

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शिवमोगाहिंदुत्व के प्रतीक वीर सावरकर और 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बैनर आमिर अहमद सर्कल में लगाने को लेकर दो समूहों के बीच विवाद के बाद कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को शिवमोग्गा जिले के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी। दो समूहों के बीच झड़प से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है, जिससे अधिकारियों को शहर में निषेधाज्ञा लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, एक समूह ने सावरकर के फ्लेक्स को सर्कल में हाई मास्ट लाइट पोल से बांधने की कोशिश की, जिस पर दूसरे समूह ने आपत्ति जताई और वहां टीपू सुल्तान के फ्लेक्स को स्थापित करना चाहा। पुलिस सूत्रों ने कहा कि कथित तौर पर कुछ लोगों द्वारा फ्लेक्स को बदलने या क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया था, इससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए थे।

स्थिति को नियंत्रित करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। अधिकारियों ने राष्ट्रीय तिरंगा उस स्थान पर स्थापित किया है जहां दोनों समूह फ्लेक्स स्थापित करना चाहते थे। भाजपा और अन्य हिंदू समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें सावरकर के फ्लेक्स को स्थापित करने की अनुमति दी जाए और दूसरे समूह के खिलाफ उनके आइकन का अपमान करने के लिए कार्रवाई की जाए।

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तीन दिन के लिए धारा 144 लागू


अधिकारियों ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और पूरे शहर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए सभी उपाय किए हैं। उन्होंने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा, “घटना नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उपद्रवियों और शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है।”

पुलिस ने कहा, “टीपू सुल्तान के अनुयायियों के एक समूह ने शहर के अमीर अहमद सर्कल में टीपू सुल्तान के बैनर लगाने के लिए वीडी सावरकर के बैनर हटाने की कोशिश के बाद अगले तीन दिनों के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी।”



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