सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत राजोआना को मौत की सजा कम करने की मांग को राहत देने से इनकार किया

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने से बुधवार को इनकार कर दिया. राजोआना पिछले 26 साल से जेल में है।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी दया मांगने वाले दोषी की याचिका पर फैसला करेगा। शीर्ष अदालत ने दोषी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज की दलीलें सुनने के बाद दो मार्च को राजोआना की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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पंजाब पुलिस के एक पूर्व कांस्टेबल राजोआना को 31 अगस्त, 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें बेअंत सिंह और 16 अन्य मारे गए थे। एक विशेष अदालत ने उन्हें जुलाई 2007 में मौत की सजा सुनाई थी।



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