हाईकोर्ट : आजम खान के मीडिया इंचार्ज की जमानत निरस्त कराने के मामले में सरकार ने दाखिल किया जवाब

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 22 Mar 2022 06:32 AM IST

सार

कोर्ट ने जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई केलिए 18 अप्रैल की तिथि नियत कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से दाखिल जमानत खारिज अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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सपा नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली उर्फ शानू को विभिन्न मामलों में मिल चुकी जमानत को निरस्त कराने में मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया।

कोर्ट ने जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई केलिए 18 अप्रैल की तिथि नियत कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से दाखिल जमानत खारिज अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में राज्य सरकार ने फसाहत अली उर्फ शानू की चार जमानत अर्जियों को खारिज करने के लिए अर्जी दाखिल की है।

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विस्तार

सपा नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली उर्फ शानू को विभिन्न मामलों में मिल चुकी जमानत को निरस्त कराने में मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया।

कोर्ट ने जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई केलिए 18 अप्रैल की तिथि नियत कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से दाखिल जमानत खारिज अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में राज्य सरकार ने फसाहत अली उर्फ शानू की चार जमानत अर्जियों को खारिज करने के लिए अर्जी दाखिल की है।

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