हाईकोर्ट : मंगलवार से पूरी क्षमता के साथ काम करेंगी  यूपी की अधीनस्थ अदालतें

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 07 Feb 2022 09:17 PM IST

सार

महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना में जिला अदालतों, वाणिज्यिक अदालतों, रेरा न्यायाधिकरणों, पारिवारिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि आठ फरवरी से संशोधित दिशानिर्देश लागू होंगे।

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प्रदेश की जिला अदालतों, वाणिज्यिक अदालतों, रेरा न्यायाधिकरणों, पारिवारिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों में मंगलवार से पूरी क्षमता केसाथ कामकाज होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिला अदालतों में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए अभी तक 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने का आदेश दिया गया था।

महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना में जिला अदालतों, वाणिज्यिक अदालतों, रेरा न्यायाधिकरणों, पारिवारिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि आठ फरवरी से संशोधित दिशानिर्देश लागू होंगे। नए निर्देश के तहत पूरी क्षमता के साथ अधीनस्थ न्यायालयों को काम करना होगा।

कुछ कर्मचारियों पर लागू रहेंगे पुराने निर्देश
अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी अब रोटेशन की बजाय रोजाना उपस्थित होकर अपना काम निपटाएंगे। हालांकि, कुछ कर्मचारियों को लेकर फिलहाल पूर्व में दिए गए निर्देश लागू रहेंगे। हाईकोर्ट ने इससे पहले कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दो जनवरी, नौ जनवरी और 16 जनवरी को अधीनस्थ अदालतों के लिए कुछ पाबंदियां लगाई थीं।

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अधीनस्थ न्यायालयों में रोटेशन के साथ 50 फीसदी कर्मचारी कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा वादकारियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित था। लेकिन, अब कोरोना केघटते मामलों को देखते हुए नए निर्देश जारी किए गए हैं। मंगलवार से प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालय पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे।

विस्तार

प्रदेश की जिला अदालतों, वाणिज्यिक अदालतों, रेरा न्यायाधिकरणों, पारिवारिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों में मंगलवार से पूरी क्षमता केसाथ कामकाज होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिला अदालतों में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए अभी तक 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने का आदेश दिया गया था।

महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना में जिला अदालतों, वाणिज्यिक अदालतों, रेरा न्यायाधिकरणों, पारिवारिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि आठ फरवरी से संशोधित दिशानिर्देश लागू होंगे। नए निर्देश के तहत पूरी क्षमता के साथ अधीनस्थ न्यायालयों को काम करना होगा।

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