हाईकोर्ट : मुख्तार अंसारी के मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 05 May 2022 10:27 PM IST

सार

याची के अधिवक्ता ने कहा कि मामले में याची के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। इसके बावजूद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। इसे रद्द किया जाए। कोर्ट ने मामले में सरकार का पक्ष जानने के लिए सरकारी अधिवक्ता से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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विधायक निधि से कथित तौर पर गबन के मामले में जेल में बंद मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनने के बाद दिया है।

याची के अधिवक्ता ने कहा कि मामले में याची के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। इसके बावजूद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। इसे रद्द किया जाए। कोर्ट ने मामले में सरकार का पक्ष जानने के लिए सरकारी अधिवक्ता से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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विस्तार

विधायक निधि से कथित तौर पर गबन के मामले में जेल में बंद मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनने के बाद दिया है।

याची के अधिवक्ता ने कहा कि मामले में याची के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। इसके बावजूद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। इसे रद्द किया जाए। कोर्ट ने मामले में सरकार का पक्ष जानने के लिए सरकारी अधिवक्ता से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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