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हाईकोर्ट से आजम खां को राहत: छात्रों की परीक्षा के दौरान न हो किसी तरह का हस्तक्षेप

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हाईकोर्ट।

हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर स्थित जौहर शोध संस्थान की बिल्डिंग को जिला प्रशासन द्वारा सील किए जाने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि संस्थान के छात्रों की परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का हस्तक्षेप न किया जाए। संस्थान को सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक खुला रखा जाए। छात्रों की जब तक परीक्षा हो, उसमें किसी तरह की बाधा न पहुंचाई जाए।

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से कहा है कि वह उसके आदेश की जानकारी सभी पक्षकारों को मुहैया करा दें, जिससे उसके आदेश का अनुपालन हो सके। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति अनिश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने एग्जीक्यूटिव कमेटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ने जानकारी दी कि इस मामले में महाधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता नहीं हैं। इसलिए मामले की सुनवाई 21 मार्च होगी। लेकिन, याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन और इमरानउल्ला ने कहा कि प्रशासन ने बिल्डिंग को सील कर दिया है। 18 मार्च से कक्षा एक से नौ और 11 की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं।

कक्षाओं के बंद होने से छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इस पर अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने कहा कि छात्रों की परीक्षाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। संस्थान की कक्षाओं को 17 मार्च से परीक्षा होने तक नियमित तौर पर सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक खोला रखा जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अगर ऐसी व्यवस्था बनाई है तो यह सही है। अलग से आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है।

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