माफिया अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से झटका, यूपी पुलिस कस्टडी में सुरक्षा की उसकी याचिका खारिज

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नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व सांसद और कथित गैंगस्टर अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत के दौरान सुरक्षा की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.

जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अहमद को सुरक्षा के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी, क्योंकि उसने दावा किया कि यूपी पुलिस की हिरासत में रहने के दौरान उसकी जान को खतरा है।

इसने यह रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया कि अहमद के वकील द्वारा जोरदार अनुरोध के बावजूद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद का जीवन खतरे में है। अदालत ने कहा कि चूंकि वह न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य मशीनरी उसकी जान को खतरा होने की स्थिति में उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी।

पीठ ने कहा, “ऐसा मामला नहीं है जहां यह अदालत हस्तक्षेप करने जा रही है। उच्च न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है। कानून के तहत जो भी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसका पालन किया जाएगा।”

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अहमद के वकील ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस हिरासत में रहने के दौरान उसकी जान को गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा, “मैं मामले में किसी भी हिरासत या पुलिस पूछताछ से नहीं कतरा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए क्योंकि मेरी जान को गंभीर खतरा है।”

हालांकि बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत सुरक्षा की मांग करने वाली अहमद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और दावा किया गया था कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी के रूप में उसे और उसके परिवार को झूठा फंसाया गया है।

उमेश पाल, 2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के एक प्रमुख गवाह और उनके दो सुरक्षा गार्ड 24 फरवरी को एक गोलीबारी में मारे गए थे।



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