शराबबंदी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी

0
47

[ad_1]

शराबबंदी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी

मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था (फाइल)

नयी दिल्ली:

शहर की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।

पूर्व मंत्री ने कहा है कि वह जमानत खारिज करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

मनीष सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें 3 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाना है।

आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मामले में सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।

यह भी पढ़ें -  कांग्रेस 12 जून को पटना में विपक्ष की अहम बैठक में शामिल होगी

पूर्व शिक्षा मंत्री ने यहां तक ​​जोर देकर कहा कि सीबीआई द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल हुए।

सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, “अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो यह हमारी जांच को प्रभावित करेगा और प्रभावित करेगा क्योंकि प्रभाव और हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर हैं।”

श्री सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here