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संघीय एजेंसी ने यह भी कहा कि उसे कथित अपराध में उसकी मिलीभगत के नए सबूत मिले हैं। अदालत ने 31 मार्च को भ्रष्टाचार के एक मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है, यह कहते हुए कि वह लगभग 90 रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान के पीछे आपराधिक साजिश में “प्रथम दृष्टया वास्तुकार” थे। -100 करोड़ उनके और दिल्ली सरकार में उनके सहयोगियों के लिए थे।
आखरी अपडेट: अप्रैल 28, 2023, 06:54 अपराह्न IST|स्रोत: पीटीआई
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