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उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस
– फोटो : File
विस्तार
वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले यातायात नियमों के पालन एवं यातायात चिन्हों की सही पहचान करने के लिए 45 मिनट की फिल्म देखनी होगी। ऑनलाइन परीक्षा में 60 फीसदी अंक लाना भी अनिवार्य किया गया है। जिले में भी नया नियम लागू कर दिया गया है।
आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन ने बताया कि प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। आवेदन करने से पहले आवेदक को ऑनलाइन 45 मिनट का वीडियो देखना होगा। जिसमें ट्रैफिक नियम और ट्रैफिक चिन्ह, रोड सेफ्टी समेत अन्य जानकारी दी जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट के लिए लिंक खुलेंगे।
इस वीडियो से ऑनलाइन परीक्षा में कई सवाल आते हैं। परीक्षा में 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 60 फीसदी अंक लाने वालों को ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। फेल हुए तो लाइसेंस नहीं बन पाएगा। नए नियम के तहत लाइसेंस बनवाने के लिए हर आवेदक को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ ही जन्मतिथि और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। घर बैठे ही आवेदक दो घंटे की परीक्षा दे सकते हैं।
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