हाईकोर्ट में पूरी क्षमता के साथ शुरू हुआ कामकाज, अधिवक्ताओं को पूरी ड्रेस में आना होगा

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सार

अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से जारी पहचान पत्र के आधार पर अधिवक्ताओं को परिसर में आने दिया जाएगा। अधिवक्ता क्लर्कों को भी पहचान पत्र या गेट पास दिखाने पर अंदर जाने की छूट रहेगी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी क्षमता के साथ कामकाज शुरू हो गया है। अधिवक्ताओं को पूरी ड्रेस में आना होगा। हालांकि, उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा। इस संबंध में हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से कुल 14 बिंदुओं पर अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से जारी पहचान पत्र के आधार पर अधिवक्ताओं को परिसर में आने दिया जाएगा। अधिवक्ता क्लर्कों को भी पहचान पत्र या गेट पास दिखाने पर अंदर जाने की छूट रहेगी। सूचीबद्ध मामलों के अनुसार वादियों का प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोर्ट रूम में अधिक भीड़भाड़ से बचना होगा।

कोर्ट रूम में एक बार में पंद्रह से ज्यादा वकील मौजूद नहीं हो हो सकेंगे। वकीलों को पूरी ड्रेस में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की कैंटीन, फोटो-शपथपत्र केंद्र, गेट पास अनुभाग को भी खोले जाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायालय परिसर में पान, गुटका, तंबाकू और धूम्रपान प्रतिबंधित रहेगा।

थूकने वालों को सजा दी जाएगी। अधिवक्ताओं को फोटो शपथ पत्र केंद्र के खुलने के 45 दिनों के भीतर विधिवत शपथ पत्र दाखिल (कोविड के दौरान दाखिल केसों में) करना होगा। इसके साथ ही सात मार्च से सभी केसों में पूर्व की तरह शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शपथ पत्र दाखिल करने के लिए मांगा समय
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जनवरी से अब तक दाखिल केसों में विधिवत शपथ पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा की अगुवाई में हुई बैठक में कहा गया कि विधिवत हलफनामा फाइल करने के लिए हाईकोर्ट प्रशासनिक कमेटी को पर्याप्त समय देना होगा। क्योंकि वादकारियों को बुलाकर यहां शपथपत्र दाखिल करने में कई तरह की दिक्कतें हैं। इसलिए पर्याप्त समय दिया जाना जरूरी है।

बैठक का संचालन बार के महासचिव सत्यधीर सिंह जादौन ने किया। मनोज कुमार मिश्र, नीरज कुमार त्रिपाठी, संजय सिंह सोमवंशी, यादवेश यादव, आशुतोष त्रिपाठी, उष्मा मिश्रा, अरुण कुमार सिंह, पूजा सिंह, प्रियंका शर्मा, अन्नपूर्णा सिंह चंदेल, राखी कुमारी, अनुज कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह, दिलीप कुमार यादव आदि मौजूद रहे। 

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लोकतंत्र के लिए बढ़ चढ़कर करें मतदान
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रशासन संजय सिंह सोमवंशी की ओर से आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में लोकतंत्र केलिए बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की गई। हिंदुस्तानी एकेडेमी में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सभी लोग मतदान में हिस्सा लें। शतप्रतिशत मतदान करें। गोष्ठी की अध्यक्षता डॉ. उदय प्रताप सिंह, डॉ. राजेश सिंह, राणा यशवंत प्रताप सिंह, ठाकुर प्रसाद द्विवेदी, सत्यम जायसवाल, आशुतोष त्रिपाठी, अन्नपूर्णा सिंह चंदेल आदि मौजूद रहे। 

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी क्षमता के साथ कामकाज शुरू हो गया है। अधिवक्ताओं को पूरी ड्रेस में आना होगा। हालांकि, उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा। इस संबंध में हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से कुल 14 बिंदुओं पर अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से जारी पहचान पत्र के आधार पर अधिवक्ताओं को परिसर में आने दिया जाएगा। अधिवक्ता क्लर्कों को भी पहचान पत्र या गेट पास दिखाने पर अंदर जाने की छूट रहेगी। सूचीबद्ध मामलों के अनुसार वादियों का प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोर्ट रूम में अधिक भीड़भाड़ से बचना होगा।

कोर्ट रूम में एक बार में पंद्रह से ज्यादा वकील मौजूद नहीं हो हो सकेंगे। वकीलों को पूरी ड्रेस में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की कैंटीन, फोटो-शपथपत्र केंद्र, गेट पास अनुभाग को भी खोले जाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायालय परिसर में पान, गुटका, तंबाकू और धूम्रपान प्रतिबंधित रहेगा।

थूकने वालों को सजा दी जाएगी। अधिवक्ताओं को फोटो शपथ पत्र केंद्र के खुलने के 45 दिनों के भीतर विधिवत शपथ पत्र दाखिल (कोविड के दौरान दाखिल केसों में) करना होगा। इसके साथ ही सात मार्च से सभी केसों में पूर्व की तरह शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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