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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 24 Feb 2022 11:13 PM IST
सार
बरेली स्थित दोनों विश्वविद्यालय श्रीराममूर्ति स्मारक संस्थान एवं चिकित्सा विज्ञान बरेली तथा राजश्री चिकित्सा शोध संस्थान एवं अस्पताल बरेली की तरफ से कहा गया कि वे प्रवेश देने के लिए तैयार हैं बशर्ते सरकार उन्हें इसकी अनुमति दे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 15 जून 2021 को कोर्ट ने याची के एमडी रेडियो डायग्नोसिस कोर्स में प्रवेश के संबंध में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को विचार करने का निर्देश दिया था। फरवरी 2022 आ गया लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई। कहा कि मामले में संबंधित विश्वविद्यालयों के सचिव पेश हों।
बरेली स्थित दोनों विश्वविद्यालय श्रीराममूर्ति स्मारक संस्थान एवं चिकित्सा विज्ञान बरेली तथा राजश्री चिकित्सा शोध संस्थान एवं अस्पताल बरेली की तरफ से कहा गया कि वे प्रवेश देने के लिए तैयार हैं बशर्ते सरकार उन्हें इसकी अनुमति दे।
कोर्ट ने कहा कि याची ने दिल्ली होते हुए बरेली की दौड़ लगाई। सफल घोषित होने के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया। याची अधिवक्ता का तर्क था कि सामान्य ईडब्ल्यूएस कोटे का कटआफ अंक 366 है। याची को 390 अंक मिले हैं। जब याचिका दायर की गई थी तब सीट खाली थी। अब सभी सीटें भरी जा चुकी है।
इस पर कोर्ट ने महानिदेशक व दोनों विश्वविद्यालयों को याची को एमडी कोर्स में प्रवेश करने का एक मौका देने का आदेश दिया। कहा है कि इस मामले में निर्णय लेकर दो मार्च को कोर्ट को सूचित करें। उस दिन महानिदेशक जिम्मेदार अधिकारी भेजें ताकि पता चले कि छह महीने में निर्णय क्यों नहीं लिया गया।
साथ ही विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को भी हाजिर होने का निर्देश दिया है, जिससे समस्या का हल निकाला जा सके। कोर्ट ने विपक्षी अधिकारियों से कहा है कि इस निर्देश को गंभीरता से लें। जरूरत हो तो भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुमति ली जाय।
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