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उन्नाव। दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने चार भाइयों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
बारासगवर थानाक्षेत्र के कुरकुरी गांव निवासी सीमा की शादी डेढ़ साल पहले थानाक्षेत्र के ही लालवनखेड़ा गांव के दुर्गादीन के साथ हुई थी। दुर्गादीन उसके भाई बिंदादीन, राहुल व कालीदीन सीमा को आए दिन दहेज कम लाने की बात कहकर ताने मारते थे। साथ ही उसको पीटते भी थे। तीन दिसंबर 2014 सभी ने मिलकर उसकी पीटकर हत्या कर दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने छह दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था।
मामला अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चल रहा था। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा के दलीलाें, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अवधेश कुमार ने चारों आरोपियों को 10-10 साल का कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
उन्नाव। दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने चार भाइयों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
बारासगवर थानाक्षेत्र के कुरकुरी गांव निवासी सीमा की शादी डेढ़ साल पहले थानाक्षेत्र के ही लालवनखेड़ा गांव के दुर्गादीन के साथ हुई थी। दुर्गादीन उसके भाई बिंदादीन, राहुल व कालीदीन सीमा को आए दिन दहेज कम लाने की बात कहकर ताने मारते थे। साथ ही उसको पीटते भी थे। तीन दिसंबर 2014 सभी ने मिलकर उसकी पीटकर हत्या कर दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने छह दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था।
मामला अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चल रहा था। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा के दलीलाें, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अवधेश कुमार ने चारों आरोपियों को 10-10 साल का कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
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