Allahabad High Court : उमाकांत यादव की जमानत की सुनवाई टली

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बाहुबली उमाकांत यादव की जमानत अर्जी की सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है कि क्या इस कोर्ट को जमानत अर्जी की सुनवाई करने का अधिकार है या पूर्व विधायक होने के नाते एमपीएमएलए विशेष अदालत को सुनवाई का अधिकार है। यदि रिपोर्ट में विशेष अदालत का अधिकार बताया जाए तो इस अर्जी को एक अगस्त को पेश किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने उमाकांत यादव की दो जमानत अर्जियों पर दिया है। 

छेड़खानी एवं हत्या के प्रयास मामले के अभियुक्त की जमानत खारिज
जिला अदालत ने जार्जटाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुहल्ले में गुंडागर्दी करके दहशत फैलाने, छेड़खानी करने एवं हत्या करने के प्रयास मामले के अभियुक्त राजेश मेहतर उर्फ  राजेश हेला की जमानत अर्जी बुधवार को  खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राम किशोर शुक्ला ने अभियुक्त के वकील और सहायक शासकीय अधिवक्ता गिरीश तिवारी और हरि शुक्ला के तर्कों को सुन कर दिया।

पीड़िता ने दिनांक 30 जून 2022 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि अभियुक्त राजेश अपने सह अभियुक्तों सिकंदर पासी, प्रिंस भारतीय, गन्ने पासी, शुभम पासी, गोलू पासी, पुर्री पासी, राहुल पासी एवं रवि पासी के साथ मिलकर पीड़िता के घर में घुसकर ईंटा, पत्थर, लाठी, डंडा, बम-पिस्तौल आदि से मारा-पीटा। कपड़े फाड़े, गहने छीने और तोड़-फोड़ एवं बलवा करके पूरे मोहल्ले में दहशत फैलाई। लोग डरकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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बाहुबली उमाकांत यादव की जमानत अर्जी की सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है कि क्या इस कोर्ट को जमानत अर्जी की सुनवाई करने का अधिकार है या पूर्व विधायक होने के नाते एमपीएमएलए विशेष अदालत को सुनवाई का अधिकार है। यदि रिपोर्ट में विशेष अदालत का अधिकार बताया जाए तो इस अर्जी को एक अगस्त को पेश किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने उमाकांत यादव की दो जमानत अर्जियों पर दिया है। 

छेड़खानी एवं हत्या के प्रयास मामले के अभियुक्त की जमानत खारिज

जिला अदालत ने जार्जटाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुहल्ले में गुंडागर्दी करके दहशत फैलाने, छेड़खानी करने एवं हत्या करने के प्रयास मामले के अभियुक्त राजेश मेहतर उर्फ  राजेश हेला की जमानत अर्जी बुधवार को  खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राम किशोर शुक्ला ने अभियुक्त के वकील और सहायक शासकीय अधिवक्ता गिरीश तिवारी और हरि शुक्ला के तर्कों को सुन कर दिया।

पीड़िता ने दिनांक 30 जून 2022 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि अभियुक्त राजेश अपने सह अभियुक्तों सिकंदर पासी, प्रिंस भारतीय, गन्ने पासी, शुभम पासी, गोलू पासी, पुर्री पासी, राहुल पासी एवं रवि पासी के साथ मिलकर पीड़िता के घर में घुसकर ईंटा, पत्थर, लाठी, डंडा, बम-पिस्तौल आदि से मारा-पीटा। कपड़े फाड़े, गहने छीने और तोड़-फोड़ एवं बलवा करके पूरे मोहल्ले में दहशत फैलाई। लोग डरकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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