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उन्नाव। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले का फैसला पांच साल बाद आया है।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव झब्बूखेड़ा निवासी राजकुमार का शव नौ जून 2017 को कल्याणी नदी के पास मिला था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर घटना की जांच शुरू की तो पता चला कि राजकुमार की पत्नी माया देवी ने गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गांव संभलखेड़ा निवासी अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर पति राजकुमार की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बाद में माया देवी को जमानत मिल गई थी। मुकदमा अपर जिला जज तृतीय की कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को मुकदमे में अंतिम सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय शंकर दीक्षित की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने दोनों को हत्या का दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
उन्नाव। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले का फैसला पांच साल बाद आया है।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव झब्बूखेड़ा निवासी राजकुमार का शव नौ जून 2017 को कल्याणी नदी के पास मिला था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर घटना की जांच शुरू की तो पता चला कि राजकुमार की पत्नी माया देवी ने गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गांव संभलखेड़ा निवासी अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर पति राजकुमार की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बाद में माया देवी को जमानत मिल गई थी। मुकदमा अपर जिला जज तृतीय की कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को मुकदमे में अंतिम सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय शंकर दीक्षित की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने दोनों को हत्या का दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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