हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

0
54

[ad_1]

ख़बर सुनें

उन्नाव। तीन महीने पहले युवक का अपहरण कर हत्या करने के आरोपी की जमानत अर्जी गुरुवार को न्यायालय ने खारिज कर दी है।
बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव फतेहपुर खालसा निवासी रमन कुमार 19 अप्रैल 2022 को सुबह सात बजे विद्यालय के लिए निकला था। जहां से उसका अपहरण हो गया था।
अगले दिन रमन कुमार के पिता मुन्नालाल को जानकारी मिली कि उसके पुत्र का अपहरण गांव के ही मोइन, उसके भाई मोनिश, गुलिस्तान, भाई इसराइल, परवेज, जुबेर व साथी कदीर, महफूज, हरीश व मईलू उर्फ मेराज ने किया है।
पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की तो पता चला कि आरोपियों ने रमन कुमार की हत्या कर दी है। इसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था।
प्रेमचंद्र, मेराज, महफूज, कदीर, मोनिस, हरीश, गुलिस्तान और रईश की जमानत अर्जी पहले ही अपर जिला जज द्वितीय खारिज कर चुकी थी।
आरोपी इसराइल जमानत अर्जी पर गुरुवार को अपर जिला जज द्वितीय के यहां सुनवाई हुई। इसमें विशेष लोक अभियोजक जगन्नाथ प्रसाद कुशवाहा व मनोज कुमार पांडे की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने इसराइल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

यह भी पढ़ें -  Unnao News: रहमान इंडस्ट्रीज के कई खातों के लेनदेन में गड़बड़ी मिली

उन्नाव। तीन महीने पहले युवक का अपहरण कर हत्या करने के आरोपी की जमानत अर्जी गुरुवार को न्यायालय ने खारिज कर दी है।

बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव फतेहपुर खालसा निवासी रमन कुमार 19 अप्रैल 2022 को सुबह सात बजे विद्यालय के लिए निकला था। जहां से उसका अपहरण हो गया था।

अगले दिन रमन कुमार के पिता मुन्नालाल को जानकारी मिली कि उसके पुत्र का अपहरण गांव के ही मोइन, उसके भाई मोनिश, गुलिस्तान, भाई इसराइल, परवेज, जुबेर व साथी कदीर, महफूज, हरीश व मईलू उर्फ मेराज ने किया है।

पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की तो पता चला कि आरोपियों ने रमन कुमार की हत्या कर दी है। इसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था।

प्रेमचंद्र, मेराज, महफूज, कदीर, मोनिस, हरीश, गुलिस्तान और रईश की जमानत अर्जी पहले ही अपर जिला जज द्वितीय खारिज कर चुकी थी।

आरोपी इसराइल जमानत अर्जी पर गुरुवार को अपर जिला जज द्वितीय के यहां सुनवाई हुई। इसमें विशेष लोक अभियोजक जगन्नाथ प्रसाद कुशवाहा व मनोज कुमार पांडे की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने इसराइल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here