पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को एसएससी घोटाला मामले में शुक्रवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश जिबोन कुमार साधु ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रार्थना पर चटर्जी और मुखर्जी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को मंजूरी दे दी।

अदालत ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी और निर्देश दिया कि चटर्जी और मुखर्जी को 18 अगस्त को फिर से पेश किया जाए जब मामले की फिर से सुनवाई होगी।

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चटर्जी और मुखर्जी 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई अवैध भर्तियों में मनी ट्रेल की जांच के सिलसिले में ईडी की हिरासत में हैं।

ईडी ने दावा किया है कि उसने मुखर्जी के स्वामित्व वाले अपार्टमेंट से 49.80 करोड़ रुपये नकद, आभूषण और सोने की छड़ें बरामद की हैं।

दोनों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप हैं।



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