allahabad high court : ईत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

0
23

[ad_1]

ख़बर सुनें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कारोबारी को व्यक्तिगत मुचलके व दो  प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है। कारोबारी केयहां छापे में उनके आवास व अन्य जगहों से लगभग 200 करोड़ रुपये नकदी व जेवरात बरामद हुए थे।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने पीयूष जैन की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। एक अन्य केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है। 23 दिसंबर 2021 की रात टीम ने छापा डाला था। लंबी  छानबीन के बाद 197 करोड़ की नकदी और कन्नौज में घर से 23 किलो सोना बरामद हुआ था। 27 दिसंबर को  पीयूष को जेल भेज दिया। तब से पीयूष कानपुर जेल में बंद थे।

यह भी पढ़ें -  UP Election 2022: डोर-टू-डोर जनसंपर्क को प्रियंका गांधी ने बनाई ताकत, उत्तर प्रदेश चुनाव ही नहीं, लंबी है कांग्रेस की योजना

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कारोबारी को व्यक्तिगत मुचलके व दो  प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है। कारोबारी केयहां छापे में उनके आवास व अन्य जगहों से लगभग 200 करोड़ रुपये नकदी व जेवरात बरामद हुए थे।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने पीयूष जैन की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। एक अन्य केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है। 23 दिसंबर 2021 की रात टीम ने छापा डाला था। लंबी  छानबीन के बाद 197 करोड़ की नकदी और कन्नौज में घर से 23 किलो सोना बरामद हुआ था। 27 दिसंबर को  पीयूष को जेल भेज दिया। तब से पीयूष कानपुर जेल में बंद थे।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here