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Allahabad High Court : गालीबाज श्रीकांत त्यागी को लगा झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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आरोपी श्रीकांत त्यागी

आरोपी श्रीकांत त्यागी
– फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के कथित गालीबाज श्रीकांत त्यागी को फिलहाल जमानत नहीं दी है। जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। अर्जी की सुनवाई 17अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक जैन ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर दिया है।

श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। तीन मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। एक महिला से बदसलूकी के आरोप मे प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने पक्ष रखा।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के कथित गालीबाज श्रीकांत त्यागी को फिलहाल जमानत नहीं दी है। जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। अर्जी की सुनवाई 17अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक जैन ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर दिया है।

श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। तीन मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। एक महिला से बदसलूकी के आरोप मे प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने पक्ष रखा।

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