High Court : माफिया डॉन मुख्तार के साले शरजील रजा को हाईकोर्ट से राहत, जमानत पर रिहा करने का आदेश

0
17

[ad_1]

Prayagraj News :  मुख्तार अंसारी और उसका साला सरजील। फाइल फोटो

Prayagraj News : मुख्तार अंसारी और उसका साला सरजील। फाइल फोटो
– फोटो : अमर उजाला।

ख़बर सुनें

इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी के साले शरजील रजा को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां ने शरजील रजा उर्फ आतिफ रजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। 

याची पर गैंगेस्टर एक्ट केतहत मऊ जिले के दक्षिणी टोला में 31 जनवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी और शरजील रजा सहित उसके दोनों भाइयों को आरोपी बनाया गया था। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा, याची को गलत रूप से फंसाया गया है। याची अपने पूर्व केअपराधों में जमानत पर है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। लेकिन, कोर्ट ने दोनों पक्षाें को सुनने के बाद याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

यह भी पढ़ें -  विधानसभा उपचुनाव: छानबे सीट ने कांग्रेस ने अजय कुमार को बनाया प्रत्याशी, अपना दल एस ने भी घोषित किए उम्मीदवार

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी के साले शरजील रजा को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां ने शरजील रजा उर्फ आतिफ रजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। 

याची पर गैंगेस्टर एक्ट केतहत मऊ जिले के दक्षिणी टोला में 31 जनवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी और शरजील रजा सहित उसके दोनों भाइयों को आरोपी बनाया गया था। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा, याची को गलत रूप से फंसाया गया है। याची अपने पूर्व केअपराधों में जमानत पर है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। लेकिन, कोर्ट ने दोनों पक्षाें को सुनने के बाद याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।



[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here