‘सुरक्षा की आड़ में पितृसत्ता’: केरल हाईकोर्ट ने एमबीबीएस छात्रों के लिए रात का कर्फ्यू लगाया

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कोच्चि, 30 नवंबर (आईएएनएस)| केरल उच्च न्यायालय ने कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के महिला छात्रावास में कर्फ्यू लगाने पर नाराजगी जताते हुए सभी छात्राओं को रात साढ़े नौ बजे तक लौटने को कहा है।

कोर्ट ने यह टिप्पणी एमबीबीएस की पांच छात्राओं और मेडिकल कॉलेज कोझिकोड के कॉलेज यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा दायर याचिका के बाद की। याचिका में यह भी कहा गया है कि पुरुष छात्रों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था।

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संरक्षण की आड़ में इस तरह की बंदिशें पितृसत्ता के अलावा और कुछ नहीं हैं।

इसने यह भी बताया कि पितृसत्ता के सभी रूपों, यहां तक ​​कि जो लिंग के आधार पर सुरक्षा की आड़ में पेश किए जाते हैं, की भी निंदा की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने 2019 में जारी एक सरकारी आदेश (जीओ) को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें बिना किसी कारण के रात 9.30 बजे के बाद छात्रावास के छात्रों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित करने की शर्त निर्धारित की गई थी।

“आधुनिक समय में, किसी भी पितृसत्तावाद – यहां तक ​​​​कि लिंग के आधार पर सुरक्षा की पेशकश की आड़ में – को रोकना होगा क्योंकि लड़कियां, लड़कों की तरह, खुद की देखभाल करने में पूरी तरह से सक्षम हैं; और यदि नहीं, तो यह राज्य और लोक प्राधिकारियों का प्रयास उन्हें इतना सक्षम बनाने का होना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें बंद कर दिया जाए,” अदालत ने कहा।

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याचिकाकर्ताओं ने केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत संबद्ध शैक्षिक संस्थानों में छात्रावासों की मान्यता के लिए अध्यादेश के कई खंडों को भी चुनौती दी है, जो छात्रों को अध्ययन करने और अध्ययन कक्ष का उपयोग करने के लिए निश्चित समय निर्धारित करते हैं।

याचिका में कहा गया है, “वयस्कता की आयु प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं को उस मोड या तरीके को चुनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिसमें वे अध्ययन करना चाहते हैं, जब तक कि इससे दूसरों को कोई परेशानी न हो।”

अदालत ने यह भी कहा कि जीओ, प्रथम दृष्टया, एक विशेष समय के बाद छात्रों की कैंपस में चलने की क्षमता को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतीत होता है और इसे तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सम्मोहक कारण दिखाए जाएं।

अदालत ने राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और केरल राज्य महिला आयोग से जवाब मांगा और मामले की अगली तारीख सात दिसंबर तय कर दी।

(उपरोक्त लेख समाचार एजेंसी आईएएनएस से लिया गया है। Zeenews.com ने लेख में कोई संपादकीय परिवर्तन नहीं किया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस लेख की सामग्री के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है)



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