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सपा विधायक नाहिद हसन।
– फोटो : amar ujala
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समाजवादी पार्टी के नेता और शामली की कैराना सीट से विधायक नाहिद हसन को बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में नाहिद हसन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने हसन की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है।
उनके खिलाफ कैराना थाने में ही पिछले साल गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। कई दूसरे मामलों में उन्हें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने की वजह से वह जनवरी महीने से जेल में ही हैं।
कोर्ट को बताया गया कि हसन कैंसर से पीड़ित हैं। उनकी बीमारी थर्ड स्टेज पर है और उन्हें तुरंत बेहतर इलाज की जरूरत है। यह भी दलील दी गई कि इस केस से जुड़े हुए दूसरे आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। नाहिद हसन इन दिनों यूपी की चित्रकूट जेल में बंद हैं।
नाहिद के वकील प्रशांत व्यास का कहना है कि उनके खिलाफ कुल 13 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से कुछ मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है या फिर निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने से नाहिद के जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है।
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