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जूनागढ़ (सौराष्ट्र), 7 फरवरी (आईएएनएस)| मालिया हटिना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक विमल चुडासमा को छह महीने जेल की सजा सुनाई।
हालांकि, चुडासमा ने दावा किया कि उन्हें अदालत ने आपराधिक धमकी के आरोपों से बरी कर दिया है।
अदालत ने कांग्रेस विधायक और तीन अन्य को स्वेच्छा से लोगों को नुकसान पहुंचाने और सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी विधानसभा और दंगा करने का दोषी पाया।
2010 में, मीत वैद्य और हरीश चुडासमा ने विमल चुडासमा और तीन अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अज्ञात कारणों से एक छुट्टी शिविर में उन्हें पीटा था। परीक्षण के अंत में, अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
चुडासमा ने मीडिया के सामने दावा किया कि जेएमएफसी ने सजा के क्रियात्मक हिस्से पर रोक लगा दी है और बचाव पक्ष को अपीलीय अदालत के समक्ष आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी है।
(उपरोक्त लेख समाचार एजेंसी आईएएनएस से लिया गया है। Zeenews.com ने लेख में कोई संपादकीय परिवर्तन नहीं किया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस लेख की सामग्री के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है)
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