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इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी से बलात्कार व अप्राकृतिक दुराचार और धोखाधड़ी के आरोपी पति अनुज चेतन सरस्वती उर्फ अनुज कठेरिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। एक अन्य युवती से विवाह कर इसी प्रकार का अपराध करने के मामले में याची की संलिप्तता पर अदालत ने कहा कि याची का अपराधिक इतिहास है। ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं और ऐसे लोगों को कारागार ही रहना चाहिए। अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय को मुकदमे का ट्रायल कोर्ट को दिन प्रतिदिन के आधार पर यथाशीघ्र सुनवाई निस्तारित करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी ने पति अनुज चेतन सरस्वती उर्फ अनुज कठेरिया की जमानत अर्जी पर दिया है। प्रकरण के अनुसार पति की असलियत सामने आने पर पीड़िता ने उसके खिलाफ कानपुर जिले के चकेरी थाने में प्रथिमिकी दर्ज कराई।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अपराधिक इतिहास से पता चला कि वह इसी तरह के अपराध मे पूर्व में भी एक युवती से विवाहको लेकर संलिप्त था। जिसे लेकर याची के खिलाफ कानपुर के किदवईनगर एवं शाहजहांपुर के निगोही थाने में अप्राकृतिक दुराचार व जानलेवा हमला करने के मुकदमे दर्ज हैं।
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