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पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया। फाइल फोटो
– फोटो : अमर उजाला
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पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ अवैध खनन के आरोप में सीजेएम कौशांबी की अदालत में चल रहे आपराधिक केस को अवैध करार देते हुए हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि माइन एंड मिनरल एक्ट व रूल्स के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। नियमानुसार कंप्लेंट दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट पर चल रहे आपराधिक केस को रद्द करते हुए राज्य सरकार को कंप्लेंट केस कायम करने की छूट दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने कपिल मुनि करवरिया की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का तर्क था कि अवैध खनन मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का कानूनी अधिकार नहीं है। विभाग में कंप्लेंट की जा सकती है। कोर्ट ने इस कानूनी पहलू पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जवाबी हलफनामे में याची के तर्क को सही माना गया। जिसपर कोर्ट ने आपराधिक केस रद्द कर दिया है।
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