Varanasi: पूर्व विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी खारिज, अधिवक्ता ने कोर्ट में दी ये दलीलें

0
48

[ad_1]

पूर्व विधायक विजय मिश्र

पूर्व विधायक विजय मिश्र
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की कोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी पूर्व विधायक विजय मिश्र द्वारा पीड़िता को गवाही देने से रोकने के लिए जानलेवा हमले के जैतपुरा थाने में दर्ज मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने दलील में कहा कि आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दुष्कर्म पीड़िता जो अभियोजन की मुख्य साक्षी है उस पर जानलेवा हमला करना गंभीर अपराध है। अदालत ने इन परिस्थितियों में आरोपी विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

यह भी पढ़ें -  यूपी बोर्ड : अब अंतिम समय में क्षेत्रीय कार्यालय नहीं कर पाएंगे रोल नंबर आवंटित

प्रकरण के मुताबिक जैतपुरा निवासिनी के साथ पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनके बेटे और अन्य पर गैंगरेप का मुकदमा भदोही में दर्ज किया गया था। मामले की वादिनी पीड़िता व अभियोजन की मुख्य गवाह ने आवास में घुसकर गवाही देने पर जान से खत्म कर देने की धमकी के साथ जानलेवा हमले की शिकायत की थी। इसी मामले में विजय मिश्र समेत कई अन्य लोग आरोपी बनाए गए हैं।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here