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गाजियाबाद: गाजियाबाद में स्कूटी चलाते समय एक पुरुष और एक महिला द्वारा “अश्लील हरकत” का विरोध करने पर युवकों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर मारपीट करने वाले एक जिम ट्रेनर की मौत हो गई है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मामले के छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप प्राथमिकी में जोड़े जाएंगे। मृतक को जानने वाले बंटी के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 1 बजे साहिबाबाद क्षेत्र के लाजपत राय कॉलेज के पास करीब 27 साल के विराट मिश्रा के साथ मारपीट की गई और इसमें बीच-बचाव करने पर उसकी पिटाई भी की गई. “विराट ने मनीष के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति और आपत्तिजनक कृत्यों में लिप्त महिला पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि यह एक आवासीय क्षेत्र है और उन्हें कहीं और जाना चाहिए।
बंटी ने पुलिस को दी शिकायत में दावा किया, ‘इस पर मनीष ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया जो तुरंत मौके पर पहुंचे और विराट के सिर और शरीर पर पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया।’
बंटी ने कहा, “जब मैंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। जब पड़ोस के कुछ और स्थानीय लोगों ने यह देखा और हमसे संपर्क किया, तो ये लोग हमें गालियां देते हुए भाग गए। इसके बाद विराट को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।” इलाके में दुकान चलाता है।
Di0 04.03.23 को थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत घायल से घायल युवक के इलाज के दौरान मृत्यु होने की घटना के संबंध में
पुलिस द्वारा Di0 04.03.23 को ही घटना में 06 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया है, शव का देखने वाला इससे पूर्व विधि कार्यवाही की जा रही है- ACP साहिबाबाद pic.twitter.com/Ky0gzWtytK– पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद (@ghaziabadpolice) 6 मार्च, 2023
Di0 04.03.23 को थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत घायल से घायल युवक के इलाज के दौरान मृत्यु होने की घटना के संबंध में
पुलिस द्वारा Di0 04.03.23 को ही घटना में 06 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया है, शव का देखने वाला इससे पूर्व विधि कार्यवाही की जा रही है- ACP साहिबाबाद pic.twitter.com/Ky0gzWtytK– पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद (@ghaziabadpolice) 6 मार्च, 2023
सहायक पुलिस आयुक्त (साहिबाबाद) भास्कर वर्मा ने कहा कि घटना के दिन मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी लेकिन सोमवार को विराट ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
वर्मा ने पीटीआई-भाषा से कहा, ”तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई जिसके बाद मामले के छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। .
प्रारंभिक प्राथमिकी आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 147 (दंगा), 323 (चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 149 (सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध) के तहत दर्ज की गई थी।
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