Agra: शाही कब्रिस्तान में बने अवैध मकानों पर चलेगा बुलडोजर, वक्फ निरीक्षक ने चस्पा किया नोटिस

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कब्रिस्तान के गेट पर चस्पा नोटिस

कब्रिस्तान के गेट पर चस्पा नोटिस
– फोटो : अमर उजाला

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आगरा के पंचकुइयां स्थित शाही कब्रिस्तान में बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलेगा। मंगलवार को प्रशासन के निर्देश पर वक्फ निरीक्षक ने अवैध मकानों और कब्रिस्तान गेट पर नोटिस चस्पा किया है। कब्जेदारों को तीन दिन की मोहलत दी गई है। उन्हें स्वामित्व अभिलेख दिखाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर उन्हें बेदखल किया जाएगा। 

शाही कब्रिस्तान पंचकुइयां में पक्के मकान बनाकर अवैध बसावट हो गई है। वक्फ निरीक्षक श्यामधर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने कब्रिस्तान का निरीक्षण किया है। अवैध मकानों में कोई जिम्मेदार नहीं मिला। कब्रिस्तान वक्फ संपत्ति है। नोटिस देकर पूछा गया है कि किस अधिकार से पक्के मकान बनाए गए। 

दस्तावेज नहीं दिखाने पर चलेगा बुलडोजर 

बैनामे व स्वामित्व दस्तावेज तीन दिन में प्रस्तुत नहीं करने पर बुलडोजर से अवैध मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। वक्फ एक्ट की धारा 1995 के तहत अवैध कब्जेदारों को मौके से बेदखल किया जाएगा। शांति व्यवस्था भंग करने पर कब्जेदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 

डीएम से की थी शिकायत 

सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस ने जिलाधिकारी नवनीत चहल से शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में 50 से अधिक अवैध लोग रहते हैं। इनका सत्यापन कराया जाए। जिसके बाद डीएम ने अपर नगर मजिस्ट्रेट पंचम से जांच कराई। जिसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नोटिस जारी किए हैं।

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आगरा के पंचकुइयां स्थित शाही कब्रिस्तान में बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलेगा। मंगलवार को प्रशासन के निर्देश पर वक्फ निरीक्षक ने अवैध मकानों और कब्रिस्तान गेट पर नोटिस चस्पा किया है। कब्जेदारों को तीन दिन की मोहलत दी गई है। उन्हें स्वामित्व अभिलेख दिखाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर उन्हें बेदखल किया जाएगा। 

शाही कब्रिस्तान पंचकुइयां में पक्के मकान बनाकर अवैध बसावट हो गई है। वक्फ निरीक्षक श्यामधर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने कब्रिस्तान का निरीक्षण किया है। अवैध मकानों में कोई जिम्मेदार नहीं मिला। कब्रिस्तान वक्फ संपत्ति है। नोटिस देकर पूछा गया है कि किस अधिकार से पक्के मकान बनाए गए। 

दस्तावेज नहीं दिखाने पर चलेगा बुलडोजर 

बैनामे व स्वामित्व दस्तावेज तीन दिन में प्रस्तुत नहीं करने पर बुलडोजर से अवैध मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। वक्फ एक्ट की धारा 1995 के तहत अवैध कब्जेदारों को मौके से बेदखल किया जाएगा। शांति व्यवस्था भंग करने पर कब्जेदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 

डीएम से की थी शिकायत 

सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस ने जिलाधिकारी नवनीत चहल से शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में 50 से अधिक अवैध लोग रहते हैं। इनका सत्यापन कराया जाए। जिसके बाद डीएम ने अपर नगर मजिस्ट्रेट पंचम से जांच कराई। जिसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नोटिस जारी किए हैं।



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