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Allahabad High Court : गालीबाज श्रीकांत त्यागी के मामले में फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

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आरोपी श्रीकांत त्यागी

आरोपी श्रीकांत त्यागी
– फोटो : अमर उजाला

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महिला से बदसलूकी करने के मामले में गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। उसके मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।

नोएडा की ओमेक्स सिटी सोसायटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद से श्रीकांत त्यागी सुर्खियों में है। श्रीकांत त्यागी का पांच अगस्त को महिला से बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था।

आखिरकार उसे मेरठ से पकड़ा गया था और उसे जेल भेज दिया गया। बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक जैन ने आदेश सुरक्षित कर लिया है।

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महिला से बदसलूकी करने के मामले में गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। उसके मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।

नोएडा की ओमेक्स सिटी सोसायटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद से श्रीकांत त्यागी सुर्खियों में है। श्रीकांत त्यागी का पांच अगस्त को महिला से बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था।

आखिरकार उसे मेरठ से पकड़ा गया था और उसे जेल भेज दिया गया। बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक जैन ने आदेश सुरक्षित कर लिया है।

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