Allahabad High Court : पनकी पांडू स्कीम के लेआउट के साथ केडीए के टाउन प्लानर तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पनकी पांडू स्कीम-40 के लेआउट में बदलाव करने के मामले में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के टाउन प्लानर को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें स्कीम के मूल पत्रों (नए व पुराने) के साथ तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि छह जुलाई निर्धारित की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रॉबी शर्मा व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मामले में याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि केडीए ने पनकी पांडु स्कीम नंबर-40 का पुराना लेआउट बदल दिया है, जबकि पहले वाला लेआउट स्वीकृति हो चुका है। केडीए उसे बदलकर नया लेआउट बनाकर उस पर काम कर रहा है। कोर्ट ने याची के तथ्यों को देखते हुए केडीए के टाउन प्लानर को स्कीम से जुड़े नए व पुराने मूल रिकॉर्ड के साथ पेश होने को कहा है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पनकी पांडू स्कीम-40 के लेआउट में बदलाव करने के मामले में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के टाउन प्लानर को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें स्कीम के मूल पत्रों (नए व पुराने) के साथ तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि छह जुलाई निर्धारित की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रॉबी शर्मा व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मामले में याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि केडीए ने पनकी पांडु स्कीम नंबर-40 का पुराना लेआउट बदल दिया है, जबकि पहले वाला लेआउट स्वीकृति हो चुका है। केडीए उसे बदलकर नया लेआउट बनाकर उस पर काम कर रहा है। कोर्ट ने याची के तथ्यों को देखते हुए केडीए के टाउन प्लानर को स्कीम से जुड़े नए व पुराने मूल रिकॉर्ड के साथ पेश होने को कहा है।

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