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Allahabad High Court : पूर्व मंत्री आजम खां को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, करीबियों को झटका

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आजम खां

आजम खां
– फोटो : amar ujala

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सपा नेता पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जौहर विवि में खुदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खां समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खां ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को आजम खां को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। 

आजम के करीबियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

जौहर विश्वविद्यालय में खुदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खान भले ही राहत मिली हो लेकिन उनके करीबियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आजम के करीबी जकी उर रहमान अली हसन और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम पर यूपी सरकार की ओर से दर्ज कराई गई 77 एफ आई आर को रद्द कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ जकी उर रहमान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सभी आज 77 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मैराथन बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और शुक्रवार को भरी अदालत में अपना फैसला सुनाया इससे आजम के करीबियों को राहत नहीं मिली है।

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सपा नेता पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जौहर विवि में खुदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खां समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खां ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को आजम खां को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। 

आजम के करीबियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

जौहर विश्वविद्यालय में खुदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खान भले ही राहत मिली हो लेकिन उनके करीबियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आजम के करीबी जकी उर रहमान अली हसन और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम पर यूपी सरकार की ओर से दर्ज कराई गई 77 एफ आई आर को रद्द कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ जकी उर रहमान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सभी आज 77 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मैराथन बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और शुक्रवार को भरी अदालत में अपना फैसला सुनाया इससे आजम के करीबियों को राहत नहीं मिली है।



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