लखनऊ । अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक मतदान केंद्र पर तीन हजार मतदाता मतदान करेंगे। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत पात्र लोगों को मतदाता बनाने के लिए 14 अगस्त से बूथ लेवल अफसर बीएलओ घर-घर जाएंगे। मतदान केंद्र पर ज्यादा मतदाता होने पर एक से अधिक बीएलओ की नियुक्ति की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस सिलसिले में निर्देश जारी किया है।
पंचायतीराज विभाग व नगर विकास विभाग के बीच क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर विवाद की स्थिति के बीच निर्वाचन आयोग ने समय पर चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्ष 2026 में होने वाले चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष कराने के लिए समुचित उपाय सुनिश्चित किये जायं। 18 से अधिक आयु वाले अर्ह व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किये जायं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को ग्राम पंचायत, वार्ड व मतदान केंद्र व मतदेय स्थलवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
आयोग के अधिकारियों के अनुसार निर्देश के तहत 14 अगस्त से बीएलओ घर-घर जाकर सभी अर्ह लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित करेंगे। 29 सितंबर तक यह कार्य पूरा किया जाएगा। 14 अगस्त से 22 सितंबर तक लोग ऑनलाइन तरीके से मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकेंगे। 23 सितंबर से 29 सिंतबर तक ऑनलाइन आवेदनों को घर-घर जाकर जांच की जाएगी। 5 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। 15 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
केवल विवादित क्षेत्रों में टल सकते हैं चुनाव
आयोग के अधिकारियों के अनुसार परिसीमन को लेकर नगर निकाय व पंचायतीराज विभाग के बीच विवाद की स्थिति में संबंधित क्षेत्र में चुनाव टाले जाने की संभावना है। विवाद का निपटारा होने पर संबंधित क्षेत्रों में चुनाव कराए जाएंगे।